पहली जुलाई से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) शुरू होने की चारों और खूब चर्चा है. यह देश के आर्थिक इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन ऐसे और भी कई बदलाव हैं जो इसी दिन से देश में लागू हुए हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही आठ बदलावों के बारे:
1 - नया पैन : संशोधित आयकर नियमों के तहत सरकार ने एक जुलाई से पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. यदि किसी के पास आधार संख्या नहीं है तो पैन कार्ड बनवाने वालों को आधार प्रणाली में पंजीकरण करवाकर पैन कार्ड के आवेदन के वक्त उसकी पंजीकरण संख्या को देना होगा.
2- पुराना पैन : नए नियमों के मुताबिक जिन्हें 30 जून तक पैन जारी हो चुके हैं, उन्हें भी अपने आधार की जानकारी को आयकर विभाग को देना होगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दो करोड़ से ज्यादा करदाता अपने पैन से आधार संख्या को जोड़ चुके हैं. हालांकि देश में कुल पैन कार्ड धारकों की संख्या 25 करोड़ और आधार कार्ड धारकों की संख्या 111 करोड़ है.
3- आयकर रिटर्न : आयकर कानून में हुए ताजा बदलाव के बाद पहली जुलाई से आयकर रिटर्न फॉर्म में आधार संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इसे केवल उन लोगों तक सीमित कर दिया गया है जिन्हें आधार संख्या मिल गई है. जिनके पास आधार संख्या नहीं है वह इसका उल्लेख किए बिना आगे भी केवल पैन के जरिए अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं.
4- पासपोर्ट : विदेश मंत्रालय की नई पहल के अनुसार पहली जुलाई से बिना आधार संख्या के पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं दिया जा सकता. यानी आज से आधार पासपोर्ट के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है.
5- पीएफ खाते : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए साफ कर दिया था कि उन्हें अपने खाते को एक जुलाई से पहले ही आधार संख्या से जोड़ देना था. यदि किसी पीएफ खाताधारक ने ऐसा नहीं किया तो आज से उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे. उसे सक्रिय करने के लिए आधार संख्या से उसे जोड़ना ही पड़ेगा. ईपीएफओ का कहना है कि आधार से जुड़ने से पीएफ खातों से धन निकासी और भुगतान संबंधी प्रक्रिया को पूरा होने में केवल 10 दिन लगेंगे.
6- रियायती रेल टिकट : रेल मंत्रालय ने किराए में मिल रही रियायतों का दुरूपयोग रोकने की खातिर आज से नियमों में फेरबदल कर दिया है. अब यदि किसी को वरिष्ठ नागरिक या विकलांग या स्वतंत्रता सेनानी वाली रियायतों का लाभ उठाना है तो उसे टिकट लेते वक्त अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना ही होगा.
7- हवाई यात्रा : हवाई जहाज से विदेश जाने वाले भारतीयों को आज से ‘डिपार्चर कार्ड’ नहीं भरना पड़ेगा. हालांकि गृह मंत्रालय के अनुसार ट्रेन, जहाज या किसी और वाहन से देश से बाहर जाने वालों के लिए ऐसा करना पहले की ही तरह जरूरी होगा.
8- चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नया सिलेबस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वालों के लिए नए सिलेबस की शुरुआत कर दी. नया सिलेबस अंतरराष्ट्रीय मानकोंं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसमें जीएसटी के प्रावधानों को भी पढ़ाया जाएगा.
इनके अलावा दो अन्य देशों ने भी ऐसे दो बदलाव किये हैं जिनमें से एक का हम पर नकारात्मक और दूसरे का सकारात्मक असर पड़ने वाला है:
1- सऊदी अरब : सऊदी अरब में रहने वाले हर विदेशी नागरिक को जुलाई से अब हर महीने प्रति निर्भर सदस्य 100 रियाल यानी 1720 रुपये का कर देना होगा. इस राशि में 2020 तक हर साल 100 रियाल की बढ़ोत्तरी होगी. सऊदी सरकार के इस फैसले से वहां रह रहे भारतीय परिवारोंं पर काफी बोझ पड़ने की आशंका है. अनुमान है कि इससे काफी संख्या में भारतीयों की स्देवश वापसी हो सकती है.
2- आॅस्ट्रेलिया के लिए आॅनलाइन वीजा : आज से ही आॅस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीयों को आॅनलाइन वीजा की शुरुआत हो गई. उम्मीद है कि इस पहल से वहां जाने के लिए मंजूरी मिलने की प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो जाएगी.
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