झारखंड में बीफ (गोमांस) के संदेह में बीते साल एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या करने के मामले में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बुधवार को अदालत ने एक भाजपा कार्यकर्ता सहित सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसे देश में गोरक्षा के नाम हत्या से जुड़ा यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें अदालत का फैसला आया है.
बीते साल 29 जून को रामगढ़ जिले में बीफ ले जाने के शक में अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा हमलावर भीड़ ने उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था. इस मामले में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने बीते हफ्ते सभी 11 आरोपितों को हत्या और दंगा करने का दोषी ठहराया था. इनमें कम से कम तीन लोग स्थानीय गोरक्षा समिति से जुड़े हैं, जिन्हें अदालत ने आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया था. झारखंड पुलिस के मुताबिक यह हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से योजना बनाकर किया गया था.
झारखंड में गोरक्षा के नाम पर हत्या की यह घटना उस दिन हुई थी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी घटनाओं पर तीखी नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था कि भारत महात्मा गांधी और अहिंसा की धरती है, यहां ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
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