अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के नागरिकता कानून में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं. एनडीटीवी के मुताबिक अगर ये बदलाव लागू किए गए तो आने वाले समय में अमेरिका में पैदा होने वाली गैर अमेरिकियों की संतानों को जन्म के आधार पर वहां की नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) नहीं मिल सकेगी. लाखों भारतीयों के साथ अन्य देशों के अमेरिकी प्रवासियों पर भी इसका असर पड़ेगा. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता दी जाती है चाहे उसके माता-पिता प्रवासी ही क्यों न हों.
खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ‘यह कितना हास्यास्पद है कि हम एक ऐसा देश हैं जहां कोई व्यक्ति आता है और उसका बच्चा अगर यहां पैदा होता है तो उस बच्चे को अमेरिका की सभी सुविधाओं के साथ 85 साल की नागरिकता मिल जाती है. इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.’ इसके साथ ही उनका यह भी कहना है, ‘इसे अमल में लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है... इसके लिए एग्जीक्यूटिव आॅर्डर भी दिए जा सकते हैं.’ हालांकि इस फैसले को कब तक लागू कराया जाएगा इस बारे में उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई है.
खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार के पीछे ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति को माना जा रहा है. उधर, अमेरिका का एक वर्ग ट्रंप के इस फैसले के विरोध में है. माना जा रहा है कि अगर इस पर अमल हुआ तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
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