सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) काे आदेश दिया कि वह आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत बैंकों के सालाना परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करे. शीर्ष अदालत के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है.
ख़बरों के मुताबिक शीर्ष अदालत ने आरबीआई से कहा है कि बैंकों की सालाना परीक्षण रिपोर्ट को आरटीआई के तहत सार्वजनिक करना उसका कर्तव्य है. इसे पूरा करने के लिए वह बाध्य है. अदालत ने आरबीआई को यह चेतावनी भी दी कि उसे आख़िरी मौका दिया जा रहा है. अगर अब भी उसने इन रिपोर्टों को आरटीआई के तहत सार्वजनिक न करने की अपनी नीति नहीं बदली तो उसके ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
ग़ाैरतलब है कि इस मामले में अदालत ने बीती जनवरी में आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल की अर्ज़ी पर आरबीआई को अवमानना का नोटिस जारी किया था. क्योंकि उसने बैंकों की सालाना परीक्षण रिपोर्ट के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि उसमें कई गोपनीय जानकारियां होती हैं. ये ज़ाहिर नहीं की जा सकतीं. जबकि पूर्व में केंद्रीय सूचना आयोग ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई को ऐसा करने का आदेश दिया था.
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