राजस्थान के पहलू खान हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें पहलू खान पर मरणोपरांत गौ-तस्करी के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही, उनके दोनों बेटों इरशाद और आरिफ को भी नामजद किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह चार्जशीट पूर्व भाजपानीत वसुंधरा राजे सरकार में नहीं, बल्कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई है. खबर के मुताबिक 30 दिसंबर, 2018 को तैयार की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल किया गया था. वहीं, 29 मई को इसे बहरूर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों को राजस्थान गोजातीय पशु (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) कानून एवं नियमों की धारा पांच, आठ और नौ के तहत नामजद किया गया है. उनके अलावा उस वाहन के मालिक जगदीश प्रसाद का नाम भी शामिल है जिस पर मवेशियों को रख कर ले जाया जा रहा था.

अखबार के मुताबिक ताजा चार्जशीट को लेकर पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद ने कहा, ‘गौरक्षकों के उस हमले में हमने अपने पिता को खो दिया और अब हम पर गो-तस्कर होने का आरोप लगा दिया गया है. हमें उम्मीद थी कि नई कांग्रेस सरकार हमारे खिलाफ दर्ज केस की समीक्षा करेगी और उसे वापस ले लेगी. लेकिन अब हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. हमें लगा था कि सरकार बदलने के बाद इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.’

पिछले साल भाजपा सरकार के समय अजमत और रफीक नाम के पहलू खान के दो सहयोगियों के खिलाफ भी इसी तरह की चार्जशीट दाखिल की गई थी. खबर के मुताबिक घटना के समय इन दोनों पर भी भीड़ ने हमला किया था. बता दें कि एक अप्रैल, 2017 को राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की भीड़ ने मवेशी ले जाने को लेकर डेयरी किसान पहलू खान और उनके बेटों पर हमला कर दिया था. बाद में तीन अप्रैल को पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी.