पाकिस्तान के लाहौर की एक आतंक-निरोधक अदालत (एटीसी) ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना और उसके तीन सहयोगियों को अंतरिम जमानत दे दी है. हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ बीते दिनों मदरसे के लिए ली गई जमीन के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज कराया गया था. खबरों के मुताबिक सोमवार को एटीसी ने इस पर सुनवाई की. उस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने हाफिज और उसके साथियों पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था. इसके बाद अदालत ने हाफिज सईद, हाफिज मसूद, आमिर हमजा और मलिक जफर को 50 हजार रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा) के निजी मुचलके पर 31 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
बीती तीन जुलाई को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने हाफिज सईद सहित 13 अन्य के खिलाफ टेरर फंडिग का मामला दर्ज कराया था. इसके अलावा पंजाब पुलिस ने मामले के सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की बात भी कही थी. तब भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की उस कार्रवाई को महज ‘दिखावा’ बताया था. इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान इस दिखावटी कार्रवाई के जरिये विश्व बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है.
इस दौरान हाफिज सईद और उसके सात सहयोगियों ने सीटीडी की तरफ से दर्ज कराए गए टेरर फंडिंग के मामले को अदालत में चुनौती दी थी. इस पर लाहौर के हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए वहां की केंद्र और पंजाब सरकार सहित सीटीडी को नोटिस जारी करके उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
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