देशभर के कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया इस समय अंतिम चरण में है और इसी बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 23 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है. इन विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा आठ उत्तर प्रदेश में हैं. इसके बाद दिल्ली के सात ऐसे ही शिक्षा संस्थान इस सूची में शामिल हैं.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून, 1956 की धारा 22(1) के मुताबिक कोई भी शिक्षा संस्थान तभी डिग्री दे सकता है जब उसे केंद्र या राज्य सरकार के किसी कानून द्वारा स्थापित किया गया हो. या फिर यूजीसी कानून की धारा तीन के तहत उसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया हो. इसके अलावा यह कानून अन्य शिक्षा संस्थानों को ‘यूनिवर्सिटी’ या ‘विश्वविद्यालय’ शब्द के इस्तेमाल से भी रोकता है. यूजीसी ने इस कानून के तहत न आने वाले ऐसे ही संस्थानों की सूची मंगलवार को जारी की है. राज्यवार इन फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम कुछ इस प्रकार है :
उत्तर प्रदेश
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन)
- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा
- महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़
- वारणासेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
- वाराणसी महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय), इलाहाबाद
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, इलाहाबाद
- इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोडा, नोएडा.
दिल्ली
- एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
- इंडियन इंस्टिट्यूड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एंप्लॉयमेंट
- कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय
ओडिशा
- नाभारत शिक्षा परिषद अनुपूर्णा भवन, राउरकेला
- नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलॉजी, मयूरभंज
पश्चिम बंगाल
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
कर्नाटक
- बदागण्वी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, बेलगाम
- सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम
महाराष्ट्र
- राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर
पुडुचेरी
- श्री बोधि अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन
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