राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है.
पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने 28 अक्टूबर को यह फैसला दिया था, जो उसके द्वारा दी गयी राय पर आधारित है.
मार्च, 2017 में विवेक गर्ग नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका देकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत आप के 11 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी. उनका दावा था कि दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के नाते ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं.
यह मुद्दा चुनाव आयोग के पास भेजा गया जिसने अगस्त में राय दी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होने से ये विधायक अयोग्य नहीं हो जाते. आयोग के मुताबिक इन विधायकों को इस पद के लिए वेतन, भत्ते, फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलता है. इसके अलावा उन्हें स्टाफ कार, कार्यालय का स्थान, कर्मचारी, टेलीफोन या निवास भी नहीं दिये गये हैं. ऐसे में यह मामला लाभ के पद का नहीं है.
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