सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार आधी रात तक बकाया चुकाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दूरसंचार विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा है. कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है.
इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने दिन में इस मामले की सुनवाई करते हुए बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ दूरसंचार विभाग को भी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह तत्काल अपने डेस्क अधिकारी की ओर से पास आदेश को वापस ले, जिसमें दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है. इसके बाद हरकत में आई सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार आधी रात तक बकाया भुगतान करने का नोटिस थमा दिया है.
अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को अवमानना का नोटिस देकर जवाब मांगा है. 17 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी. टेलीकॉम कंपनियों को 23 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार को बकाये के रूप में 1.33 लाख करोड़ रुपये देने थे.
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